High Court notice to Robert Vadra, court directs Vadra to file reply by July 17
इंडिया न्यूज सेंटर,नई दिल्लीः मनी लांड्रिंग मामले के आरोपी रॉबर्ट वाड्रा को निचली कोर्ट से मिली अग्रिम ज़मानत को रद्द करने की मांग को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने रॉबर्ड वाड्रा और उनके निकट सहयोगी मनोज अरोड़ा को नोटिस जारी किया है। अदालत ने वाड्रा को 17 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। ईडी ने याचिका में वाड्रा की हिरासत की मांग की है। पिछले 1 अप्रैल को निचली अदालत ने वाड्रा को अग्रिम जमानत दी थी। वाड्रा ने दिल्ली हाईकोर्ट में भी याचिका दायर कर ट्रायल कोर्ट में अपने खिलाफ चल रहे मामले को निरस्त करने की मांग की है। यह याचिका अभी हाईकोर्ट में लंबित है। मामला वाड्रा की करीब 1.9 मिलियन ब्रिटिश पाउंड की संपत्ति की खरीद से जुड़ा हुआ है। उस मामले में ईसीआईआर के आधार पर ईडी वाड्रा से कई बार पूछताछ कर चुका है। इस मामले में वाड्रा ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। ईडी ने वाड्रा की हिरासत में लेकर पूछताछ की मांग की है और कोर्ट से कहा है कि वे जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ईडी के मुताबिक लंदन की यह संपत्ति 12, ब्रायनस्टोन स्क्वायर में स्थित है। इस संपत्ति को संजय भंडारी ने 1.9 मिलियन ब्रिटिश पाउंड में खरीदी थी और उसे 2010 में 1.9 मिलियन ब्रिटिश पाउंड में ही बेच दी थी। जबकि भंडारी 65900 ब्रिटिश पाउंड उसके रेनोवेशन पर खर्च कर चुका है। इसका साफ मतलब है कि उस संपत्ति का असली मालिक भंडारी नहीं था। ईडी का आरोप है कि रेनोवेशन का खर्च वाड्रा ने वहन किया था। इस मामले में वाड्रा ने अपनी सफाई में कोर्ट को बताया था कि इस केस के पीछे राजनीतिक वजह है।