DRY DAY IN DISTRICT ON MAY 17-19 AND MAY 23 DURING POLLING AND COUNTING OF VOTES RESPECTIVELY
इंडिया न्यूज सेंटर,जालन्धरः जि़ला मैजिस्ट्रेट -कम -जि़ला चुनाव अधिकारी जालन्धर वरिन्दर कुमार शर्मा की तरफ से पंजाब आबकारी एक्ट 1914 की धारा 54 और लोग प्रतिनिधित्व एक्ट 1951के सै1शन 135-सी के अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए लोग सभा मतदान को देखते हुए जिला जालंधर (ग्रामीण) की सीमा के भीतर तिथि 17.5.2019 को शाम 6 बजे से तिथि 19.5.2019 को शाम 6 बजे तक और वोटों की गिनती वाले दिन तिथि 23.5.2019 को भी डराई डे घोषित करते हुए अंग्रेज़ी और देसी शराब के ठेकों और शराब को बेचने, बाँटने और स्टोर करने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी है। यह आदेश होटलों, ठेकों, बीयर बार, ढाबों, रैस्टोरैंटों, क्लबों, मैरिज पैलेसों, दुकानों, जनतक /प्राईवेट स्थानों और शराब के अहात्यों आदि जहाँ शराब बेचने की कानूनी इजाज़त है पर भी पूर्ण तौर पर लागू होंगे। आदेश में कहा गया है कि यह आदेश पूर्ण तौर पर लागू करवाने के लिए सीनियर कप्तान पुलिस, जालंधर (ग्रामीण) और डी.ई.टी.सी. /ए.ई.टी.सी.-1 और 2 जालंधर जि़म्मेदार होंगे।