It is the duty of State government work to ensure system to check covid infection of coming railway passengers: DRM
इंडिया न्यूज सेंटर,जालंधरः पंजाब सरकार ने कोविड के मामलों में लगातार हो रहे वृद्धि के चलते 2 मई को एक दिशा-निर्देश जारी कर 15 मई तक मिनी लॉकडाउन लगाया है। इसके अंतर्गत हवाई, रेल और सड़क मार्ग द्वारा केवल उन लोगों को ही राज्य में प्रवेश करने दिया जाएगा जिनके पास 72 घंटे तक का कोविड की निगेटिव रिपोर्ट अथवा 2 सप्ताह पूर्व कोविड की कम से कम एक डोज टीका लगा हुआ प्रमाणपत्र हो।
मंडल रेल प्रबंधक राजेश अग्रवाल ने बताया कि ट्रेन से आने वाले यात्रियों का कोविड की निगेटिव रिपोर्ट की जाँच करना अथवा उनकी कोविड संक्रमण की जाँच रैपिड एंटीजन के द्वारा करने की व्यवस्था सुनिश्चित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।
उन्होंने बताया कि जम्मू एवं कश्मीर राज्य में पड़ने वाले श्री माता वैष्णो देवी कटरा, उधमपुर, जम्मूतवी आदि रेलवे स्टेशनों पर राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा मेडिकल टीम को नियुक्त किया है जो कियोस्क लगाकर बाहर से आने वाले प्रत्येक यात्री की कोविड की निगेटिव रिपोर्ट देखने के पश्चात् अथवा टेस्टिंग किट के माध्यम से उनकी जाँच करने के बाद ही उनको राज्य में प्रवेश करने की अनुमति देते है। रेलवे द्वारा उन्हें केवल ट्रेनों की आगमन-प्रस्थान की जानकारी तथा स्टेशन परिसर में कियोस्क आदि लगाने की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।
मंडल रेल प्रबंधक ने बताया कि अमृतसर रेलवे स्टेशन पर कल दिनांक 3 मई को अमृतसर जिला स्वास्थ्य विभाग से एक टीम कियोस्क लगाने के सम्बन्ध में निरिक्षण करने के लिए आयी थी। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार जिन स्टेशनों पर बाहर से आने वाले यात्रियों की कोविड की जाँच करना चाहते है इसके लिए रेल प्रशासन सभी प्रकार से सहयोग करने के लिए तैयार है।