Tughlaqi decree of the Principal Chief Operating Manager of Northern Railway, ordering the assistant loco pilot to do the duty of guard to violate safety norms laydown by the CRS
सहायक लोको पायलट का ग्रेड 1900 जबकि गार्ड का ग्रेड 2800
लोको पायलट की योग्यता दसवी व आईटीआई पास
गार्ड की योग्यता ग्रेजुएट होती है
तुग्लकी फरमान से कर्मीयों में रोष
रजनीश शर्मा,जालंधरः नार्दन रेलवे के प्रिंंसीपल चीफ आपरेटिंग मैनेजर ने एक तुगलकी फरमान जारी करते हुए मेकेनिकल के रनिंग विभाग में कार्यरत सहायक लोको पायलट को गार्ड की डयूटी करने का फरमान जारी किया है। मजे की बात यह है कि इन आदेशों को जारी करने से पहले सेफ्टी नियमों को भी दरकिनार किया गया है। नार्दन रेलवे के प्रधान कार्यालय के आदेश पत्र संख्या नंबर 49-टी/FOIS/NR DATE 3/9/2021 में स्पष्ट उक्त आदेश जारी किए गए है। क्या उक्त आदेश जारी करने से पहले किसी भी सेफ्टी अधिकारी एवं कमिश्नर रेलवे सेफ्टी से विचार विमर्श किया गया है। महाप्रबंधक उत्तर रेलवे को भी दरकिनार तो नही गया है।
जबकि सहायक लोको पायलट एक मेकेनिकल विभाग का जबकि गार्ड परिचालन विभाग से संबधित है,इन दोनों की कार्यप्रणाली में जमीन आसमान का फर्क है। यही नही दोनों के वेतनमान व शैषिणिक योग्यता एंव कार्य प्रणाली में भिन्नता है।
इसके अलावा विभाग द्वारा दी गई ट्रैनिंग में भी कोई मेल मिलाप नही है। सहायक लोको पायलट को विभाग द्वारा आपातकालीन स्थिति में इंजन की मरम्मत एंव रखरखाव के लिए ट्रैनिंग दी जाती है। इसके अलावा 50 फीसदी प्रमोटी कोटे के एगेस्टं डीजल मेकेनिकल से पदोन्नि करके सहायक लोको पायलट बनाया जाता है। क्योकि मेकेनिकल की योग्यता भी आईटीआई डीजल होती है,क्योकि सहायक लोको पायलट की योग्यता दसवी पास व आईटीआई होती है,तथा डीजल क्लीनर की भर्ती की योग्यता दसवी पास आईटीआई होती है। जबकि गार्ड के लिए टैक्निकल एजुकेशन की कोई आवशयकता नही होती है। इस पोस्ट के लिए सिंपल ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकता है। जबकि सहायक लोको पायलट एवं डीजल मेकेनिकल के लिए आईटीआई होना जुरुरी है।
हादसे के समय सहायक लोको पायलट व गार्ड की डयूटी करते समय दोशी नही ठहराया जा सकता है। जबकि नियमों के अनुसार परिचालन के समय पुरी गाड़ी का रखरखाव की जिम्मेदारी गार्ड की होती है। जो सहायक लोको पायलट गार्ड की डयूटी करेगें किस विभाग के अधीन आएगें। तथा इनका प्रशासनिक कंट्रोल के अलावा दंडनीय अधिकारी कौन होगा। जबकि दोनों की दंडनीय अधिकारी नियमों के अनुसार अलग-अलग है।